Bihar antarjatiy Vivah protsahan Yojana | बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन | Bihar Andhra Vivah online question Yojana form | बिहार आंध्र विवाह प्रोत्साहन योजना डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म पीडीएफ | Bihar antarjatiy Vivah protsahan Yojana Online Apply
Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana
हमारे समाज में बदलाव को लेकर अभी तक कोई बदलाव नहीं आया है | आज भी लोग अपनी जाति में ही विवाह करना पसंद करते हैं दूसरी जाति के लोगों को ने से कम समझते हैं | इस सोच को बदलने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जाता है | इससे किलो का अंतर जाति विवाह करें और स्वामी स्वामी में बदलाव आए | आज हम आपको बिहार सरकार से संबंधित योजना के बारे में बात करने जा रहे हैं | इसका नाम Bihar antarjatiy Vivah protsahan Yojana है | इस योजना बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के माध्यम से शक्कर आंध्र विवाह करने पर आर्थिक सहायता प्रदान करती है | इस लेख को पढ़कर आपको इस योजना से संबंधित जानकारी प्राप्त होगी | इसके अलावा आपको इसकी वजह से लाभ ,विशेषताएं, पत्रता ,प्रथम दस्तावेज, आदि से संबंधित फ्लेक्स जानकारी प्राप्त होगी | Bihar antarjatiy Vivah protsahan Yojana
Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana 2022
इस Bihar antarjatiy Vivah protsahan Yojana को बिहार सरकार द्वारा आरंभ किया गया है इस योजना को डॉक्टर अंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन ट्रू इंटर कास्ट मैरिज भी कहते हैं | Bihar antarjatiy Vivah protsahan Yojana के माध्यम से उस व्यक्ति को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है कि जिन्होंने अंतर जाति विवाह किया है | यह आर्थिक सहायता 2 पॉइंट 5 लाख योगी | योजना अंतर्गत विभबिहाऱ्वाेयरमैन द्वारा किया जाधएगा | यदि लाभार्थी द्वारा योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कोई गलत जानकारी प्रदान की जाती हैं गुलाब की राशि लाभार्थी से वसूल कर दी जाएगी | पहले इस योजना को केवल 2 वर्ष के लिए आरंभ किया गया था |लेकिन अब इस योजना का संचालन प्रतिवर्ष किया जा रहा है
इस Bihar antarjatiy Vivah protsahan Yojana के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को अपने साथ एक पेड रिपीट ,₹ 10 के नॉन जुडिशल स्टांप पेपर पर जमा करनी होगी | इसके पश्चात उनको 1.5 लाख रूपेण के बैंक अकाउंट में भेज दी जाएंगे |यह राशि आर जीपीएस या एनईएफटी के माध्यम से भी जाएगी | बच्चे की राशि का फिक्स डिपाजिट किन वर्षों के लिए किया जाएगा | 3 वर्ष के बाद डिपॉजिट की राशि उस पर अर्जित हुए भी आ जाओ युवा जोड़े को प्रदान कर जाएंगा | जिला और राज्य सरकार द्वारा प्रियांश जाति विवाह प्रोत्साहित किए जाएंगे |
जिसके लिए समय की अंतर्जातीय विवाह का आयोजन किया जाएगा | जिसका प्रचार प्रसार मीडिया के माध्यम से यह जाएगा है, इस समय के विवाह का आयोजन करने के लिए विभाग को 25,000 प्रतिभा प्रदान किया जाएगा यह 25000 गिरासे अंतर जाति विवाह जोड़े को प्रदान की जाएगी
इस जीवन का मुख्य उद्देश्य परदेस में Bihar antarjatiy Vivah protsahan Yojana प्रोत्साहन करना | इससे कि समाज में पिछड़े वर्ग को लेकर भी समानता की धरना को विकसित किया जा सके | Bihar antarjatiy Vivah protsahan Yojana काला पत्र भी प्रदान किया जाएगा पति या पत्नी में ऐसे कोई पिछड़ी जाति का होगा या फिर कोई गैर पिक्चर दिखाऊंगा | दीया अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना से प्राप्त विराजे सेवा जोड़ा की आर्थिक राशि प्राप्त हुई था आत्मनिर्भर एवं सख्त बनेंगे | Bihar antarjatiy Vivah protsahan Yojana प्रदेश के नागरिकों के अंतर्गत इस योजना का संचालन से अंतर जाति विवाह में बढ़ोतरी होगी जिससे कि समाज की सोच में भी बदलाव आएगा
• Bihar antarjatiy Vivah protsahan Yojana के अंतर्गत आंध्र शादी विवाह के स्थिति में डायलॉग रुपए प्रदान किए जाएंगे |
• डेढ़ लाख रुपए की राशि ₹10 रुपए के non-judicial स्टैंप पेपर जमा करने के पश्चात प्रदान की जाएगी |
• रु 10 लाख फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में 3 वर्ष तक रखे जाएंगे |
• जय 1000000 रुपए की राशि 3 वर्षों के बाद ब्याज के साथ लाभार्थी को प्रदान किया जाएगा |
• लाभ की राशि लाभार्थी को आरटीजीएस/एनएफटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी |
• इस जोड़ने का लाभ प्राप्त करने के लिए पति पत्नी का जॉइंट अकाउंट होना अनिवार्य है |
• इस जोना को वर्ष 2013-14 एवं 2015 के लिए पायलट योजना के तौर पर आरंभ किया गया था |
• बिहार अंतरजातीय विवाह योजना को वर्ष 2013-14 से संचालित किया जा रहा है |
• यदि जिला परिषद द्वारा सामूहिक द्वारा सामूहिक अंतर जाति विवाह योजना का आयोजन किया स्थिति में सरकार द्वारा 25000 प्रत्यंतर जाति विवाह जिला प्रशासन को प्रदान करेगा |
बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लाभ तथा विशेषताएं
• Bihar antarjatiy Vivah protsahan Yojana को बिहार सरकार द्वारा आरंभ |
• इस योजना को डॉक्टर अंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन ट्रू इंटर कास्ट मैरिज के नाम से भी जाना जाता है |
• इस जुड़ने के माध्यम से उनको एक जोड़े को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती हैं जिन्होंने अंतर जाति विवाह किया है |
• आर्थिक सहायता 2 पॉइंट ₹500000 की है |
• अंतर जाति विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए जिसे ईश्वर ने कारण ही गया |
• Bihar Andhra ke Vivah parasang Yojana के माध्यम से प्राप्त राशि के माध्यम से जुड़े को आर्थिक सहायता प्रदान होगी |
• सोशल जस्टिस एंड एंपावरमेंट के मिनिस्टर डॉ आंबेडकर फाउंडेशन के चेयरमैन द्वारा इस योजना का संचालन किया जाएगा |
• यदि इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कोई आवेदक द्वारा कोई गलत जानकारी प्रदान की जाती हैं तो लाभार्थी से लाभ की राशि वसूल कर दी जाएगी |
• पहले इस जनों केवल 2 वर्षों के लिए आरंभ किया गया था लेकिन अब इस योजना का प्रतिवर्ष संचालन किया जा रहा है |
• इस जोन के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को एक फ्री स्टंप रजिस्टर करने अनिवार्य हैं |
• यह सब जमा करने के बाद विवाहित जोड़े को एक पाठ ₹500000 की राशि लाभार्थी के बैंक अकाउंट में भेज दी जाएगी |
• यह राशि आरसीटीएस या एनएफटी के माध्यम से भेजी जाएगी |
• बच्ची राशि का फिक्स्ड डिपॉजिट कर दिया जाएगा जो कि 3 वर्षों के बाद लाभार्थी को ब्याज सहित प्रदान करे जाएगा |
Bihar antarjatiy Vivah protsahan Yojana की पात्रता
• इस योजना का लाभ केवल बिहार के स्थाई निवासी उठा सकते हैं |
• बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ उठाने के लिए पति या पत्नी में से कोई एक अनुसूचित जाति से होना चाहिए दूसरा गैर अनुसूचित जाति से होना चाहिए |
• विवाह हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंतर्गत माननीय होना चाहिए |
• हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंतर्गत विवाह रजिस्टर्ड होना चाहिए |
• विवाहित जोड़े द्वारा शादी होने का एक एफिडेविट जमा कराना भी अनिवार्य है |
• यदि विवाह हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अलावा किसी और एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है परिवार जोड़े को अलग से सर्टिफिकेट जमा कराना होगा |
• इस जंगल आप केवल परिषद के लिए उठाया जा सकता है |
• इस जो नगला उठाने के लिए विवाह के 1 साल के अंदर अंदर आवेदन करना अनिवार्य है |
महत्वपूर्ण दस्तावेज
•आधार कार्ड
• निवास प्रमाण पत्र
• आय प्रमाण पत्र
• आयु का प्रमाण पत्र
• मैरिज सर्टिफिकेट
• शादी का फोटो
• राशन कार्ड
• पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
• मोबाइल नंबर
योजना का लाभ प्राप्त करने से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्देश
• सरकार द्वारा इस जोन के अंतर्गत कुछ स्थिति में सूट भी प्रदान की जा सकती है |
• इस योजना के अंतर्गत अंतर जाति विवाह किस तिथि में ₹300000 प्रदान किए जाएंगे |
• लाभ की राशि एक इश्क में लाभार्थी खाते में आरटीजीएस या एनएफटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी |
• इस जीवन का लाभ प्राप्त करने के लिए पति या पत्नी का जॉइंट अकाउंट होना अनिवार्य है |
बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत आवेदन
• सर्वप्रथम आपको यहां अभी के फॉर्म्स को डाउनलोड करना होगा |
• इसके पश्चात आपको इस फॉर्म का प्रिंट निकालना होगा |
• अब आपको इस फॉर्म में पूज्य सभी जानकारी जैसे कि आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ मैरिज आदि दर्ज करना होगा |
• अब आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड करना होगा |
• इसके पश्चात आपको यह फॉर्म संबंधित विभाग में जमा कराना होगा |
• इस प्रकार आप बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत आवेदन कर देंगे |
Official Website – Parihargyan.com
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